थाना चंदननगर के सनसनीखेज प्रकरण में ट्रक ड्राइवर को चार बार आजीवन कारा : दो वर्षीय मासूम को उठाकर ले जाकर दुष्कृत्य व हत्या का प्रयास—विशेष न्यायालय ने सुनाया कड़ा फैसला
Ajay Jain Reporter
Sat, Dec 6, 2025
इंदौर। दो वर्षीय मासूम बच्ची को उसके घर से उठाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और हत्या का प्रयास करने जैसे जघन्य अपराध में मंगलवार को इंदौर के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया। माननीय 21वें अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) श्रीमती क्षिप्रा पटेल ने आरोपी दिनेश (38 वर्ष), निवासी ग्राम करिददा बाग, जिला धार को चार बार आजीवन कारावास, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 42,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर एवं श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई।
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न्यायालय ने कहा—‘अभियुक्त की मानसिकता आर-पार आपराधिक एवं विकृत’
निर्णय में माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि—
“दो वर्षीय मासूम को घर से उठाकर बलात्कार कर गंभीर चोट पहुँचाना अभियुक्त की कुंठित मानसिकता का परिचायक है। वर्तमान समय में महिलाएँ और बच्चियाँ घर के भीतर भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में न्यूनतम दण्ड देना न्यायसंगत नहीं होगा।”
साथ ही न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 3 लाख रुपये की अनुशंसा भी पीड़िता को दी है।
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31 गवाहों, DNA रिपोर्ट और CCTV फुटेज ने खोली आरोपी की करतूत
यह प्रकरण पुलिस व अभियोजन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और सनसनीखेज श्रेणी का माना गया। अभियोजन ने न्यायालय में कुल 31 गवाहों के माध्यम से अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखा।
सबसे महत्वपूर्ण रहा CCTV फुटेज और DNA रिपोर्ट, जिसने आरोपी के अपराध को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया।
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घटना का विवरण — घर में सोती मासूम को उठा ले गया आरोपी
घटना 12-13 अक्टूबर 2022 की रात की है।
अभियोक्त्री के पिता, जो इंदौर में एक निर्माणाधीन मकान पर चौकीदारी का काम करते हैं, अपनी पत्नी और दो बच्चों (4 वर्ष और 2 वर्ष) के साथ एक कमरे में सो रहे थे। निर्माणाधीन मकान होने के कारण दरवाजे नहीं लगे थे।
रात लगभग 1:30 बजे चौखट की पटिया गिरने की आवाज सुनकर पिता की नींद खुली। उन्हें कुछ संदेह हुआ, पर वह फिर सो गए।
करीब 2:00 बजे पत्नी ने देखा कि उनकी 2 वर्षीय बच्ची गायब है। दंपती ने आसपास तलाश की लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला।
सुबह लगभग 5:00 बजे रेती मंडी रोड स्थित खंबाती कम्पाउंड के पास झाड़ियों में पुलिस को बच्ची गंभीर हालत में मिली, जिसे बाद में माता-पिता ने पहचान लिया।
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ट्रक और CCTV फुटेज से पकड़ा गया आरोपी
जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज जप्त किए, जिनमें एक ट्रक को बच्ची के घर के पास आते-जाते देखा गया।
फुटेज की पहचान करवाने पर पिता ने ट्रक को दिनेश डाबर का बताया, जो स्वयं ट्रक चलाता था।
आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल परीक्षण और DNA जांच कराई गई। DNA रिपोर्ट धनात्मक आई, जिससे अपराध सिद्ध हुआ।
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दोष सिद्ध—चार आजीवन कारावास
विस्तृत विवेचना और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को—
धारा 5(एम)/6 पॉक्सो
धारा 5जे(iii)/6 पॉक्सो
धारा 5(आर)/6 पॉक्सो
धारा 307 भादवि → चार बार आजीवन कारावास
धारा 366 भादवि → 5 वर्ष सश्रम कारावास
₹42,000 अर्थदंड से दंडित किया।
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Jila abhiyojan Adhikari Indore
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